Private School Guidelines: शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूल के बच्चों को दी बड़ी राहत, फीस की मनमानी पर लगाई रोक

Private School Guidelines: प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है इसके लिए प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है।

आपका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पड़ता है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अक्सर हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों से मनमानी फीस वसूली जाती है इसके अलावा जो स्कूली समान होता है जैसे कॉपी किताब जूते जुराब स्कूली ड्रेस वह भी आजकल स्कूल वाले खुद ही दे देते हैं जिससे वह मनमाने पैसे भी वसूल लेते हैं इसके लिए प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। अब इस पर रोक लगेगी।

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दरअसल राजस्थान सरकार को लगातार प्राइवेट स्कूलों की शिकायतें मिल रही थी जिसके मध्य नजर अब सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और यदि दिशा निर्देश नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से ही लागू हो गए हैं इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से 10 सूत्री गाइडलाइन जारी की गई है इसमें स्कूल की फीस बढ़ाने पर रोक लगाने को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुई है।

स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अलावा किसी भी तरह का शुल्क वसूलना फीस एक्ट के खिलाफ होगा ऐसे में स्कूल संचालक द्वारा फीस के नाम पर की गई वसूली फिर से स्टूडेंट और पेरेंट्स को लौटाना होगा।

स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस तीन सेक्शन छात्रों के लिए होगी सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं यानि की कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक 3 साल के लिए फीस नहीं बढ़ा सकेगा,

राजस्थान के स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाए स्कूल स्तरीय फीस कमेटी का गठन हो और इसके द्वारा अनुमोदित फीस को पीएसपी पोर्टल पर सालाना और मासिक मध्य में पीडीएफ बनाकर अपडेट करना अनिवार्य है।

निजी विद्यालय जिस शिक्षा बोर्ड (मा. शि. बोर्ड, राजस्थान / सीबीएसई / सीआईएससीई / सीएआईई आदि) से सम्बद्धता प्राप्त है, उनके नियमों / उपनियमों की पालन करते हुए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए लागू करनी होगी। जिनकी सूची लेखक, प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ अपने नोटिस बोर्ड / वेबसाइट पर सत्र प्रारम्भ होने के क्रम में कम से कम 01 माह पूर्व प्रदर्शित करनी होगी जिससे कि विद्यार्थी / अभिभावकगण अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें ।

पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई बेल्ट आदि की बिक्री हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना, निजी विद्यालयों में विशेष योग्यजन (दिव्यांग) विद्यार्थियों एवं छात्राओं हेतु विशेष प्रावधानों का विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना ।

छात्र एवं छात्राओं पर मानसिक / शारीरिक दण्ड/ प्रताडना से जनित शिकायतों में संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना, सभी निजी विद्यालय नियत समय अन्तराल पर शिक्षक-अभिभावक मीटिंग (PTM) आयोजित करना सुनिश्चित करेंगें जिससे की शाला संबंधी समस्याओं एवं छात्र की प्रगति के संबंध में अभिभावक व शिक्षक के मध्य समन्वय स्थापित हो सके और इसकी कार्यवाही विवरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगें ।

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उक्त सभी प्रकार की अद्यतन सूचनाएं विद्यालय अपने नोटिस बोर्ड / वेबसाइट पर प्रदर्शित करन अनिवार्य होगी । इस क्रम में सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावी प्रबोधन कराते हुए कार्यवाही सम्पादित करावे । उक्त बिन्दुओं में प्रदत्त निर्देशों की पूर्णतया पालना करने हेतु सभी निजी विद्यालय पाबन्द है । उक्त संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति में संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय नियमान्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी |

महत्वपूर्ण लिंक

प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी नई गाइडलाइनक्लिक करें

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