Palanhar Yojana: सरकार द्वारा चलाई गयी पालनहार योजना के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 750 रुपए प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं इस योजना का लाभ अनाथ, आश्रित और गरीब बच्चों को दिया जाता है।
पालनहार योजना का उद्देश्य
पालनहार योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार एवं परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, वस्त्र, भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने, नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने, पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान, विकलांग माता-पिता की संतान, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान।
पालनहार योजना के वार्षिक सत्यापन शुरू
योजना का निरंतर लाभ लेने के लिए इसका वार्षिक सत्यापन (Renew) करवाना जरूरी होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों का शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निर्धारित समय अवधि 30 अप्रैल तक रखी गई थी जो वार्षिक सत्यापन नहीं करवा पाए हैं उन्हें अब 31 मई तक अपना वार्षिक सत्यापन करवाना होगा।
पालनहार योजना का लाभ
इस योजना में प्रत्येक अनाथ बच्चों हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए ₹750 प्रति माह की दर से और स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक ₹1500 प्रति माह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु ₹2000 प्रतिवर्ष प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
पालनहार योजना के लिए आवेदन कैसे करे
आवेदन प्रक्रिया: पालनहार योजना के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है फिर आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी है और आवश्यक दस्तावेज साथ में लगाने हैं इसके बाद अपने शहर के जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी के पास फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा एसएसओ पोर्टल एवं नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आवेदन करने के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाए जाने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पालनहार योजना में ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें। |
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