Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana: बाल आशीर्वाद योजना में बच्चों को सरकार देगी 4000 रुपये प्रति महीना

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत कर दी गई है इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके सर से माता-पिता का साया उठ गया है और वह अपने रिश्तेदार या किसी गार्जियन के साथ रहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने ₹4000 दिए जाते हैं। सरकार गरीब बच्चों के लिए समय-समय पर योजनाएं लेकर आती हैं प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2022 को की गई थी । इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इस योजना के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है उम्मीदवार इसके लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य

इस मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करना है एवं 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे बालको को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता

आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता – आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 5 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे अनाथ, परित्यक्ता बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि संबंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी। दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फाॅस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी।

स्पाॅन्सरशिप अंतर्गत पात्रता – मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन कैसे करे

आवेदन करने की प्रक्रिया:
इस योजना की विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं एवं इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करना होगा इसके अलावा योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं उम्मीदवार अपने सभी आवश्यक दस्तावेज सहित बाल आशीर्वाद पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं इसके अलावा अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
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महत्वपूर्ण लिंक

बाल आशीर्वाद योजना का आवेदन फार्मक्लिक करें

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