Anti Paper Leak Law Released: अब भर्ती परीक्षाओं में 15 गलतियां करने वालों को होगी 10 साल जेल और लगेगा एक करोड़ तक जुर्माना

Anti Paper Leak Law Released: भारत सरकार द्वारा एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंट्स ऑफ अनफेयर मिंस) एक्ट 2024 लागू हो गया है सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 3 में कम से कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है इनमें से कोई भी गलती करने पर 10 साल तक की सजा और एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 जून को आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां को रोकने के लिए लाया गया है एंटी पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी इस 10 लाख तक के जमाने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

परीक्षा संचालन हेतु नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर यदि दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल और एक करोड रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी।

नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है अब केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए ठोस कानून है।

नए कानून के तहत इन 15 गलतियों को माना जाएगा अपराध

  • किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लिक करना अपराध माना जाएगा।
  • क्वेश्चन पेपर या आंसर की लिक करने में किसी के साथ शामिल होना भी अपराध होगा।
  • बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना।
  • परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना अपराध होगा।
  • परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद की तो अपराध माना जाएगा।
  • एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना अपराध माना जाएगा।
  • कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना।
  • सरकारी एजेंसी के द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना।
  • मेरिट के लिए तय दस्तावेजों में किसी तरह की छेड़छाड़ करना अपराध होगा।
  • पब्लिक एक्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना अपराध माना जाएगा।
  • किसी परीक्षा कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना अपराध होगा।
  • विद्यार्थी की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना।
  • किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना।
  • परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना।
  • नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना अपराध होगा।
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केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अब ठोस कानून आ गया है एंटी पेपर लीक कानून का पालन करने से परीक्षाएं सही तरीके से हो सकेंगी ऐसे ही न्यूज पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।

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