Kisan Good News: राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा खेती किसानी में किसानों द्वारा बुआई, जुटाई और अन्य कार्य जैसे कठोर कार्य करने के लिए कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ईमित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर तक रखी गई है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है और एक शानदार योजना जारी की गई है यह योजना सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत निकाली गई किसानों के कार्यों को सुगम बनाने के लिए इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और कृषि कार्य आसान हो जाएंगे जिससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी।
राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 66000 किसानों को 200 करोड रुपए का अनुदान दिया जाएगा इसमें कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40% तक अनुदान दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया: इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ईमित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर तक रखी गई है लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पहले जन आधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है अभ्यर्थी को आवेदन करते समय जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। |
एक जन आधार पर एक आवेदन
एक किस को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार इसका लाभ मिलेगा यानी कि एक बार ही अनुदान दिया जाएगा किसानों को एक वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर इसका अनुदान मिलेगा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पहले खरीदे हुए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं मिलेगा और एक जन आधार पर एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किस के नाम भूमि और ट्रैक्टर दोनों होना चाहिए।
किसानों को प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा।