Parivarik Labh Yojana: सरकार द्वारा कई योजना चलाई जाती है ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जिसे पारिवारिक लाभ योजना नाम से जाना जाता है इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिसमे एकमात्र कमाने वाले की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है यह पहल आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को एक महत्वपूर्ण जीवनरेखा प्रदान करती है, जो परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में उन्हें ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
शुरू में ₹20,000 निर्धारित की गई राशि को पात्र लाभार्थियों के बीच वित्तीय संकट को और कम करने के लिए बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया था।
योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ
पारिवारिक लाभ योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को ही सहायता मिले।
इस योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थियों को आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में 30,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त होता है। यह तत्काल वित्तीय सहायता प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
योजना शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी को शामिल करती है, भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना आर्थिक कठिनाई को पहचानती है।
पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आधार कार्ड या पहचान प्रमाण।
- निवास प्रमाण।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु का प्रमाण।
- आयु प्रमाण।
- आय प्रमाण।
- आधार से जुड़ी बैंक खाता पासबुक।
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करे
पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने के लिए, उत्तर प्रदेश के पात्र निवासी आधिकारिक वेबसाइट पर एक सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
- आधिकारिक पारिवारिक लाभ योजना वेबसाइट पर जाएँ।
- आवेदन अनुभाग के अंतर्गत ‘नया पंजीकरण’ लिंक पर जाएँ।
- पंजीकरण फ़ॉर्म में आवश्यक विवरण जैसे कि जिला, नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर भरें।
- पंजीकरण की पुष्टि के लिए OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
- पंजीकरण के बाद, पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें।
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ विस्तृत आवेदन पत्र भरें।
- प्रसंस्करण के लिए आवेदन करें।