Tarbandi Yojana: अब किसानों को आवारा पशुओं से मिलेगा छुटकारा, खेत में फ्री तारबंदी करवाए सरकार देगी 48000 रूपए

Tarbandi Yojana: राजस्थान के किसानों कि आय में वृद्धि करने और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अनेक योजनाएं चलाई जाती है राजस्थान सरकार कृषि विभाग के अंतर्गत तारबंदी योजना इस योजना के तहत संबंधित किसान को 48000 रुपए तक का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा. जिससे कि किसान अपने खेत पर तारबंदी करवा सके और आवारा पशुओं की समस्याओं से निजात पा सकें। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि वहां आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद नहीं कर सकेंगे

हर साल किसानों को आवारा पशुओं से डर रहता है और उनकी फसले खराब हो जाती है फसलों को बचाने के लिए किसानों को रात और दिन खेतों के चारों तरफ रखवाली करनी पड़ती है इसी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से Tarbandi Yojana शुरू की गई है।

तारबंदी योजना का उद्देश्य

राज्य के किसानों के खेतों की फसलों को आवारा पशु बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जिससे किसानों की बहुत फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए अधिकतर किसान अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी कर देते हैं, ताकि कोई आवारा पशु खेत में ना जा सके। परंतु सभी किसान पैसों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने तारबंदी योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत राजस्थान के किसानों को अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी करवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। जिससे सभी किसान कांटेदार तारबंदी करवा सके और अपने खेतों की रक्षा कर सके। साथ ही फसलों को आवारा पशुओं द्वारा होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

तारबंदी योजना के लाभ और पात्रता

राज्य सरकार के द्वारा किसानों के खेतों की तारबंदी करने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर रुपए दिए जाते हैं इस योजना का नाम “पहले आओ, पहले पाओ” के नाम से जाना जाता है। जो इस योजना के लिए आवेदन करेगा उसे ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी जो पहले आवेदन करेगा उनका लाभ पहले दिया जाएगा। राजस्थान सरकार राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए 48000 यानी और दूसरे किसानों को ₹40000 यानी 50% तक अनुदान प्रदान करती है।

सामुदायिक यानी सामूहिक रूप से आवेदन करने पर 10 से अधिक किस के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर लागत का 70% या अधिकतम 56000 सरकार की तरफ से दिए जाते हैं इसमें प्रति किसान 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाएगा।

ट्राइबल एरिया में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार पर तारबंदी के लिए जमीन की सीमा 1.5 हेक्टेयर से घटकर 0.5 हेक्टेयर वर्तमान में कर दी गई है जिसमें सामान्य किसानों के लिए अनुदान 50% या अधिकतम 40000 रुपए दिया जाएगा एवं लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 40% की बजाए 60% और अधिकतम 48000 दिया जाएगा।

तारबंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करे

आवेदन करने की प्रक्रिया:
कांटेदार तारबंदी योजना करने के लिए आवेदन करता को अपने नजदीकी ईमित्र या राज किस साथी पोर्टल से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपके पास में एक नंबर आएगा जिसे सुरक्षित रख लेना है।

आवेदन करने के लिए यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए किस के पास में आधार कार्ड जन आधार कार्ड जमाबंदी की नकल बैंक की पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो और दस्तावेज होने चाहिए।

तारबंदी योजना में आवेदन करने के बाद इसका भौतिक सत्यापन किया जाता है यदि भौतिक सत्यापन सही पाया जाता है तो नियमानुसार अनुदान राशि को जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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महत्वपूर्ण लिंक

तारबंदी योजना का आवेदन फॉर्मक्लिक करें

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